महाविद्यालय का निगमन
महाविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पाश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, नोहर महाविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी
महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार कि संपत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो निहित हो या उसके द्वारा अर्जित कि जाये, पट्टाकृत, विक्रित या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा परन्तु ऐसी संपत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा विक्रय या अंतरण राज्य सरकार के पूर्व आदेश के बिना नहीं किया जायेगा
मुख्यालय
महाविद्यालय का मुख्यालय बीकानेर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा
महाविद्यालय का उद्देश्य
महाविद्यालय अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा
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